समय पर फसल बीमा क्लेम नहीं दिया तो बीमा कम्पनी के साथ राज्य सरकार पर भी लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज
नागौर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल खराबा होने के बावजूद यदि निर्धारित तिथि के 21 दिन में किसानों को क्लेम नहीं दिया गया तो बीमा कम्पनी पर 12 प्रतिशत ब्याज की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ यदि राज्य सरकार ने बीमा प्रीमियम का शेयर समय पर नहीं दिया तो सरकार पर भी 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा और ब्याज की राशि किसानों के खाते में जमा होगी। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मंगलवार को सांसद हनुमान बेनीवाल के सवालों का जवाब देते हुए दी। कहा कि अगर बीमा कंपनी किसान को 21 दिनों में किसान को उसके निर्धारित हिस्से का क्लेम नहीं देती है मंत्री सिंह ने कहा कि कई बार राज्य सरकार अपने हिस्से का शेयर समय पर नहीं देती है, जिसके कारण किसान का क्लेम अटक जाता है। इसलिए अब केन्द्र सरकार अपना शेयर पहले ही जमा करवा देगी और यदि राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि तक अपना शेयर जमा नहीं कराया तो 12 प्रतिशत ब्याज की पेनल्टी राज्य सरकारों पर भी लगाई जाएगी।

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