Malegaon Blast: ‘भगवा आतंकवाद’ साबित करने के लिए मोहन भागवत को अरेस्ट करने के आर्डर थे… पूर्व ATS अफसर महबूब का दावा
साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाका केस में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। करीब 17 साल बाद कोर्ट ने इस मामले सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। इनमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur), लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने मालेगांव विस्फोट की जांच से जुड़े अधिकारियों पर सवाल उठाए और उनकी जांच के आदेश भी दिए।

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