मेरठ के मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब:दामोदर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दामोदर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी की विवादित प्लाट से बेदखली के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार, नगर निगम मेरठ व विपक्षी गण से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में अपर आयुक्त मेरठ के बेदखली आदेश को चुनौती दी गई है। नगर निगम के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि औरंगशाहपुर डिग्गी में करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लेकर सिविल कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है।थर्ड पार्टी हित सृजित करने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद याची सोसायटी संपत्ति बेच रही है जो कोर्ट की अवमानना है।जिसकी राज्य सरकार हाई लेवल जांच करा रही है। सोसायटी के खिलाफ अपर आयुक्त ने बेदखली का आदेश जारी किया है।याची का कहना है कि उसके प्रत्यावेदन को तय किया जाय और तब तक बेदखली रोकी जाय।

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