दो तस्करों को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना
लुधियाना| एडिशनल सेशन जज हरविंदर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नशे की तस्करी के आरोप में जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स निवासी सोमनाथ उर्फ सोनू और विक्रम राजा को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला 2 अक्टूबर 2017 का है। पुलिस थाना दोराहा को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन लेकर आ रहे हैं। जांच अधिकारी सज्जन सिंह के मुताबिक टीम ने राजवंत अस्पताल, दोराहा के पास नाका लगाया हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे दोराहा बस स्टैंड की तरफ से दोनों आते दिखे, लेकिन पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पिट्ठू बैग से 200-200 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। इंजेक्शन रखने के लिए उनके पास कोई परमिट या कागजात नहीं थे।

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