कैरिज बस अड्डा भूमि पर 100% स्टांप शुल्क माफ:सरकार ने अधिसूचना जारी कर निवेशकों को दी बड़ी राहत, डीएम की स्वीकृति पर मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आधुनिक और सुविधाजनक कैरिज बस अड्डों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब ऐसे बस अड्डों के लिए भूमि खरीदने या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटन लेने पर 100 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव, स्टांप एवं पंजीयन, अमित गुप्ता ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। सरकार का उद्देश्य है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित कर यात्री परिवहन ढांचे को सुधारा जाए और छोटे-बड़े शहरों में सुव्यवस्थित बस अड्डे तैयार किए जा सकें। डीएम की संस्तुति और बैंक गारंटी से मिलेगा लाभ जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी यदि बस अड्डा निर्माण के लिए भूमि खरीदती है या विकास प्राधिकरण से उसे आवंटित कराती है, तो उसे रजिस्ट्री के समय स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, यह छूट तभी लागू होगी जब संबंधित ज़िले के जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा जारी प्रोत्साहन पत्र का सत्यापन हो। इसके साथ ही स्टांप शुल्क के बराबर राशि की बैंक गारंटी डीएम के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी, जो एक सुरक्षा प्रावधान के रूप में कार्य करेगा। बस अड्डों में यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं कैरिज बस अड्डे पारंपरिक बस अड्डों की तुलना में अधिक सुविधाजनक होते हैं। इनमें यात्रियों के लिए शेड युक्त प्रतीक्षालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, डिजिटल सूचना बोर्ड, स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, कैंटीन, टिकट काउंटर, और स्वचालित टिकटिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, बस चालकों और परिचालकों के लिए विश्राम कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग, CCTV निगरानी, और सुरक्षित एंट्री-एग्जिट व्यवस्था जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं। निवेशकों के लिए अवसर, यात्री सेवाओं में होगा सुधार सरकार के इस फैसले से न केवल निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर यात्री सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कई जिलों और कस्बों में वर्तमान में यात्री बस अड्डे अव्यवस्थित या जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में नई पहल के तहत निजी कंपनियों या संस्थानों को आकर्षित कर बेहतर गुणवत्ता वाले बस अड्डे विकसित किए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन अनुभव मिलेगा।

Aug 1, 2025 - 03:57
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कैरिज बस अड्डा भूमि पर 100% स्टांप शुल्क माफ:सरकार ने अधिसूचना जारी कर निवेशकों को दी बड़ी राहत, डीएम की स्वीकृति पर मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आधुनिक और सुविधाजनक कैरिज बस अड्डों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब ऐसे बस अड्डों के लिए भूमि खरीदने या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटन लेने पर 100 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव, स्टांप एवं पंजीयन, अमित गुप्ता ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। सरकार का उद्देश्य है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित कर यात्री परिवहन ढांचे को सुधारा जाए और छोटे-बड़े शहरों में सुव्यवस्थित बस अड्डे तैयार किए जा सकें। डीएम की संस्तुति और बैंक गारंटी से मिलेगा लाभ जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी यदि बस अड्डा निर्माण के लिए भूमि खरीदती है या विकास प्राधिकरण से उसे आवंटित कराती है, तो उसे रजिस्ट्री के समय स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, यह छूट तभी लागू होगी जब संबंधित ज़िले के जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा जारी प्रोत्साहन पत्र का सत्यापन हो। इसके साथ ही स्टांप शुल्क के बराबर राशि की बैंक गारंटी डीएम के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी, जो एक सुरक्षा प्रावधान के रूप में कार्य करेगा। बस अड्डों में यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं कैरिज बस अड्डे पारंपरिक बस अड्डों की तुलना में अधिक सुविधाजनक होते हैं। इनमें यात्रियों के लिए शेड युक्त प्रतीक्षालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, डिजिटल सूचना बोर्ड, स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, कैंटीन, टिकट काउंटर, और स्वचालित टिकटिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, बस चालकों और परिचालकों के लिए विश्राम कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग, CCTV निगरानी, और सुरक्षित एंट्री-एग्जिट व्यवस्था जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं। निवेशकों के लिए अवसर, यात्री सेवाओं में होगा सुधार सरकार के इस फैसले से न केवल निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर यात्री सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कई जिलों और कस्बों में वर्तमान में यात्री बस अड्डे अव्यवस्थित या जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में नई पहल के तहत निजी कंपनियों या संस्थानों को आकर्षित कर बेहतर गुणवत्ता वाले बस अड्डे विकसित किए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन अनुभव मिलेगा।

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