आरटीओ ने प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स की बुलाई मीटिंग

जिले में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करने के लिए आरटीओ अमनपाल सिंह की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल से मीटिंग की जाएगी। बुधवार को जारी पत्र में सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को मीटिंग में मौजूद रहने को कहा गया है। मीटिंग जिला प्रशासकीय कॉम्पलेक्स के अंदर हाल में होगी। स्कूल सेफ वाहन पॉलिसी को लेकर माननीय कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है और पंजाब सरकार की तरफ से समय-समय पर इसे लागू करने के लिए डीसी, पुलिस कमिश्नर और आरटीओ स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है। पिछले दिनों एआरटीओ की तरफ से दर्जनों स्कूली वाहनों की चेकिंग और चालान काटे गए थे। पाया गया कि स्कूली बसों की तरफ से फिटनेस और टैक्स दोनों ही अपडेट नहीं है। इस पर सख्ती बरतते हुए स्कूल प्रिंसिपल को संदेश भेजा गया है। उनसे बातचीत के बाद पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। अब बसों के अंदर अटेंडेंट, फिटनेस, ड्राइवर के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफॉर्म, फ़र्स्ट एड किट, आग बुझाने के लिए यंत्र, टैक्स अपडेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा बसों का रंग पीला तो उसके पीछे सूचना के लिए फोन नंबर, सभी नियम लिखने होंगे।

Aug 7, 2025 - 11:18
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आरटीओ ने प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स की बुलाई मीटिंग
जिले में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करने के लिए आरटीओ अमनपाल सिंह की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल से मीटिंग की जाएगी। बुधवार को जारी पत्र में सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को मीटिंग में मौजूद रहने को कहा गया है। मीटिंग जिला प्रशासकीय कॉम्पलेक्स के अंदर हाल में होगी। स्कूल सेफ वाहन पॉलिसी को लेकर माननीय कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है और पंजाब सरकार की तरफ से समय-समय पर इसे लागू करने के लिए डीसी, पुलिस कमिश्नर और आरटीओ स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है। पिछले दिनों एआरटीओ की तरफ से दर्जनों स्कूली वाहनों की चेकिंग और चालान काटे गए थे। पाया गया कि स्कूली बसों की तरफ से फिटनेस और टैक्स दोनों ही अपडेट नहीं है। इस पर सख्ती बरतते हुए स्कूल प्रिंसिपल को संदेश भेजा गया है। उनसे बातचीत के बाद पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। अब बसों के अंदर अटेंडेंट, फिटनेस, ड्राइवर के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफॉर्म, फ़र्स्ट एड किट, आग बुझाने के लिए यंत्र, टैक्स अपडेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा बसों का रंग पीला तो उसके पीछे सूचना के लिए फोन नंबर, सभी नियम लिखने होंगे।

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