कानपुर डीएम-सीएमओ विवाद:निलंबित सीएमओ को चार्ज लेने से रोकने का मामला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को शपथ पत्र देने का आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक के बावजूद उन्हें कार्य करने से रोकने के मामले में कार्रवाई की है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करके जवाब देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने डॉ. नेमी की अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। याचिका में प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा, जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम कानपुर नगर राजेश कुमार, एसीपी अभिषेक पांडेय, चकेरी थाना एसएचओ संतोष शुक्ला व डॉ. उदय नाथ को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। डॉ. नेमी को 16 जून को निलंबित करते हुए उनके स्थान पर डॉ. उदयनाथ को नियुक्त किया गया था। हालांकि, डॉ. नेमी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को ही निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। डॉ. नेमी के अधिवक्ता एलपी मिश्रा का कहना है कि स्टे ऑर्डर की कॉपी संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजने के बाद जब याची ने सीएमओ ऑफिस में जाकर चार्ज लेना चाहा, तब कानपुर के एडीएम राजेश कुमार, एसीपी अभिषेक पांडेय व एसएचओ संतोष शुक्ला ने उनके साथ अभद्रता की और अदालती आदेश की अवमानना की।

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