अवैध मोरम खनन के आरोपियों पर कार्रवाई:बांदा पुलिस ने फतेहपुर के दो अभियुक्तों की 36.75 लाख की संपत्ति की कुर्क

बांदा में पुलिस ने अवैध मोरम खनन के मामले में फतेहपुर के दो अभियुक्तों की 36.75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई। अभियुक्त विवेक सिंह सेंगर और संतोष कुमार, निवासी बेरा गढीवा, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर, गिरोह बनाकर मोरम का अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे। इस मामले में थाना पैलानी पर मुकदमा संख्या 166/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना पैलानी पर मुकदमा संख्या 04/24 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत गैंग चार्ट तैयार किया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी सुखराम सिंह द्वारा विवेचना के बाद, अभियुक्तों की अवैध संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट बांदा को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों की कुल 36 लाख 75 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। जब्त की गई संपत्ति में दो ट्रक शामिल हैं। पहला ट्रक UP71AT1916 जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख 53 हजार रुपये है। दूसरा ट्रक UP71AT1833 जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख 22 हजार रुपये है। इसी अभियोग में 1 जून 2025 को तीन अन्य अभियुक्तों की 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई थी। ये अभियुक्त मोहम्मद रजा हुसैन, हलीम खान और मोहम्मद शेखू खान थे, जो फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

Aug 7, 2025 - 11:12
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अवैध मोरम खनन के आरोपियों पर कार्रवाई:बांदा पुलिस ने फतेहपुर के दो अभियुक्तों की 36.75 लाख की संपत्ति की कुर्क
बांदा में पुलिस ने अवैध मोरम खनन के मामले में फतेहपुर के दो अभियुक्तों की 36.75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई। अभियुक्त विवेक सिंह सेंगर और संतोष कुमार, निवासी बेरा गढीवा, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर, गिरोह बनाकर मोरम का अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे। इस मामले में थाना पैलानी पर मुकदमा संख्या 166/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना पैलानी पर मुकदमा संख्या 04/24 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत गैंग चार्ट तैयार किया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी सुखराम सिंह द्वारा विवेचना के बाद, अभियुक्तों की अवैध संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट बांदा को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों की कुल 36 लाख 75 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। जब्त की गई संपत्ति में दो ट्रक शामिल हैं। पहला ट्रक UP71AT1916 जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख 53 हजार रुपये है। दूसरा ट्रक UP71AT1833 जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख 22 हजार रुपये है। इसी अभियोग में 1 जून 2025 को तीन अन्य अभियुक्तों की 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई थी। ये अभियुक्त मोहम्मद रजा हुसैन, हलीम खान और मोहम्मद शेखू खान थे, जो फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

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